केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों और उनके परिवारों को PMJAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किए जाते हैं। यदि आप CAPF मेडिकल बिल का दावा ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शिका आपको www.tms.pmjay.gov.in पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाएगी। इसमें पंजीकरण, दावा दर्ज करना, दस्तावेज़ अपलोड करने से लेकर भुगतान तक सभी चरण शामिल हैं।
Table of Contents
भाग 1: PMJAY और CAPF मेडिकल क्लेम का परिचय
- PMJAY क्या है?
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज कवर प्रदान करती है।
- CAPF कर्मियों और उनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।
- CAPF मेडिकल क्लेम के प्रकार
- कैशलेस उपचार: PMJAY-इम्पैनल्ड अस्पतालों में सीधे इलाज कराएं।
- रीइम्बर्समेंट क्लेम: गैर-इम्पैनल्ड अस्पताल में इलाज कराने के बाद खर्च की वापसी।
भाग 2: क्लेम करने से पहले जरूरी तैयारी
- योग्यता (Eligibility)
- आप CAPF (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) के सक्रिय या सेवानिवृत्त कर्मी या उनके आश्रित होने चाहिए।
- PMJAY पोर्टल पर आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज
- CAPF आईडी कार्ड (सेवारत/पेंशनर)
- आधार कार्ड (लाभार्थी और मरीज का)
- मेडिकल बिल (अस्पताल द्वारा स्टाम्प्ड और साइन्ड)
- डिस्चार्ज सारांश (Discharge Summary)
- पर्चे (Prescription) और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स
- बैंक पासबुक (भुगतान के लिए)
- PMJAY पोर्टल पर पंजीकरण
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो www.pmjay.gov.in पर जाकर अपना नाम, आधार नंबर, और CAPF विवरण दर्ज करें।
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भाग 3: ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
चरण 1: TMS पोर्टल पर लॉगिन करें
वेबसाइट www.tms.pmjay.gov.in खोलें।
इसमें CAPF Reimbursement login पर click करेंI

Login Type बटन पर क्लिक करें और अपना Ayushman Id या Force Id चुनेI

Force Id या Ayushman Id चुनने के बाद Force Type चुनेI जैसे चित्र में दिखाया गया है

Get OTP पर click करें आप के मोबाइल नंबर पर OTP आयेगाI उसको भर दीजिएगाI
चरण 2: नया क्लेम आवेदन बनाएं
- डैशबोर्ड पर New Claim Application विकल्प चुनें।
- फॉर्म में निम्न जानकारी भरें:
- Patient Details: मरीज का नाम, आयु, लिंग, आधार नंबर।
- Hospital Details: अस्पताल का नाम, पता, इम्पैनलमेंट नंबर (यदि कैशलेस क्लेम है)।
- Treatment Details: बीमारी का नाम, इलाज की तारीख, खर्च का विवरण।
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
- स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को PDF/JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें:
- मेडिकल बिल (सभी पृष्ठ)
- डिस्चार्ज सारांश
- आधार कार्ड और CAPF आईडी
- फ़ाइल का आकार 2MB से कम होना चाहिए।
चरण 4: क्लेम सबमिट करें और ट्रैक करें
- Submit बटन दबाएं।
- आपको एक Reference Number मिलेगा, जिससे आप एप्लिकेशन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- ट्रैकिंग के लिए Track Claim Status सेक्शन में रेफरेंस नंबर डालें।
भाग 4: क्लेम प्रोसेसिंग और भुगतान
- सत्यापन (Verification): CAPF अधिकारी और PMJAY टीम दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
- अनुमोदन (Approval): यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं, तो क्लेम स्वीकृत हो जाएगा।
- भुगतान: राशि सीधे आपके बैंक खाते में 15-30 दिनों में ट्रांसफर की जाएगी।
भाग 5: सामान्य समस्याएं और समाधान
- लॉगिन समस्या:
- कारण: गलत यूजर आईडी/पासवर्ड।
- समाधान: पासवर्ड रीसेट करें या Helpdesk (1800-111-565) पर संपर्क करें।
- दस्तावेज़ रिजेक्शन:
- कारण: अधूरे दस्तावेज़ या खराब स्कैन।
- समाधान: सभी पृष्ठ साफ़ स्कैन करके दोबारा अपलोड करें।
- भुगतान में देरी:
- कारण: बैंक विवरण गलत।
- समाधान: बैंक खाता अपडेट करें और PMJAY हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज कराएं।
भाग 6: महत्वपूर्ण टिप्स
- दस्तावेज़ सत्यापन: क्लेम सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज़ CAPF मेडिकल यूनिट से सत्यापित करवाएं।
- स्क्रीनशॉट लें: हर चरण का स्क्रीनशॉट सहेजें, ताकि भविष्य में सबूत के रूप में उपयोग कर सकें।
- समयसीमा: इलाज खत्म होने के 30 दिनों के भीतर क्लेम दर्ज करें।
भाग 7: संपर्क जानकारी
- PMJAY हेल्पलाइन: 14555 / 1800-111-565
- CAPF मेडिकल सेल: अपने यूनिट के मेडिकल अधिकारी से संपर्क करें।
- ईमेल: support@pmjay.gov.in
निष्कर्ष
CAPF मेडिकल क्लेम प्रक्रिया सरल है, लेकिन सफलता के लिए दस्तावेज़ों की सटीकता और समय पर सबमिशन जरूरी है। इस गाइड का पालन करके आप बिना किसी परेशानी के अपना बिल क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आए, तो हेल्पलाइन या अपने मेडिकल यूनिट से तुरंत संपर्क करें।
नोट: प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए www.pmjay.gov.in अधिकारिक वेबसाइट चेक करें।
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